RTE Admission 2026-27: मुफ्त दाखिले की प्रक्रिया शुरू
RTE Admission 2026-27: निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया की आधिकारिक समय-सारिणी जारी कर दी गई है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा।
पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं जैसे नर्सरी, LKG, UKG और कक्षा एक में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को आवश्यक दिशा-निर्देश भेज दिए हैं, ताकि नामांकन प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके।
RTE Admission 2026 आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां
आरटीई के तहत ऑनलाइन आवेदन तीन चरणों में स्वीकार किए जाएंगे। पहले चरण में आवेदन 2 फरवरी से 16 फरवरी 2026 तक किए जा सकेंगे। इसके बाद दूसरे चरण के लिए आवेदन की तिथियां 21 फरवरी से 7 मार्च 2026 तक निर्धारित की गई हैं। तीसरे और अंतिम चरण में अभिभावक 12 मार्च से 25 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकेंगे।
इन्हीं चरणों के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन का सत्यापन, जांच और लॉक करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
RTE Lottery Date 2026: लॉटरी का शेड्यूल
आरटीई के तहत स्कूलों का आवंटन पूरी तरह लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। पहले चरण की लॉटरी 18 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। दूसरे चरण की लॉटरी 9 मार्च 2026 को निकाली जाएगी, जबकि तीसरे चरण की लॉटरी 29 मार्च 2026 को होगी।
लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित बच्चों को संबंधित स्कूलों में प्रवेश के लिए नामांकन आदेश जारी किए जाएंगे।
स्कूल मैपिंग और नोडल अधिकारी की व्यवस्था
आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले जिले के सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रारंभिक कक्षाओं की कुल सीटों के कम से कम 25 प्रतिशत के अनुसार मैपिंग और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से पूरा कराया जाएगा।
नामांकन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक विकास खंड में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, जो पूरे प्रवेश कार्य की निगरानी करेंगे।
अभिभावकों के लिए RTE हेल्प डेस्क सुविधा
जो अभिभावक स्वयं ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, उनकी सहायता के लिए विभिन्न स्थानों पर आरटीई हेल्प डेस्क बनाई जाएंगी। ये हेल्प डेस्क जिलाधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और शिक्षा विभाग से जुड़े कार्यालयों में स्थापित की जाएंगी।
यहां से अभिभावकों को आवेदन, दस्तावेज और प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी दी जाएगी।
जरूरी दस्तावेज और आसान प्रक्रिया
आरटीई आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को तहसील और ब्लॉक स्तर पर सरल बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से पात्र परिवारों तक योजना की जानकारी पहुंचाई जाएगी और आवेदन से जुड़ी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा।
11 अप्रैल 2026 तक हर हाल में नामांकन
स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आरटीई के तहत आवंटित सभी बच्चों का नामांकन 11 अप्रैल 2026 तक संबंधित विद्यालयों में हर हाल में पूरा किया जाए।
योजना के प्रचार-प्रसार और व्यवस्थाओं पर होने वाला खर्च जनपद स्तर पर डीपीओ मैनेजमेंट मद से वहन किया जाएगा।
RTE Admission 2026 ऑनलाइन आवेदन कहां करें?
आरटीई के तहत आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल www.rte25.upsdc.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।
प्रदेश के लगभग 68,000 निजी स्कूलों में करीब 1.86 लाख सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। पिछले शैक्षणिक सत्र में आरटीई के तहत लगभग 1.41 लाख बच्चों को दाखिला मिला था।
RTE Admission 2026 आयु सीमा
नर्सरी के लिए बच्चे की आयु 3 से 4 वर्ष होनी चाहिए।
LKG के लिए 4 से 5 वर्ष,
UKG के लिए 5 से 6 वर्ष
और कक्षा एक के लिए 6 से 7 वर्ष आयु निर्धारित की गई है।
आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी।




